Tuesday, February 10, 2009

हर महीने अपडेट की जाएगी हिसार की वेबसाइट

हिसार 10 फरवरी
राष्ट्रीय सूचना -विज्ञान केंद्र की हिसार इकाई द्वारा जिले की अधिकृत वैबसाइट http//hisar.nic.in पर विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली की जानकारी, जन उपयोगी सूचनाएं, जिले की ऐतिहासिक पृष्टभूमि आदि का वितरण डाला हुआ है। इस वैबसाइट पर विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं, उनकी प्रगति रिपोर्ट तथा प्रयोग होने वाले प्रपत्र एवं भरने की प्रक्रिया आदि की जानकारी अंकित है।
यह जानकारी उपायुक्त ओपी श्योरान ने लघु सचिवालय के प्रशासनिक सभागार में आयोजित अधिकारी बोर्ड की बैठक को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि इस वैबसाइट को और अधिक जन उपयोगी बनाने के लिए इसको हर महीने अपडेट किया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों का सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने सभी विभागों को 15 फरवरी तक डीआईओ, एनआईसी को अपने विभाग की सूचना एवं प्रगति रिपोर्ट सीडी एवं हस्ताक्षारित हार्ड कॉपी के माध्यम से भेजने के निर्देश दिए जिससे इन सूचनाओं को वैबसाईट पर डाला जा सके। इसके साथ-साथ सभी विभाग विभिन्न प्रोफार्मा को भी एनआईसी को उपलब्ध करवाए तथा समय-समय पर इन प्रोफार्मा में होने वाली तबदीली को भी तुरंत सूचित करें। उन्होंने सभी विभागों को प्रत्येक माह के पहले सप्ताह के भीतर ही अपने विभाग की नवीनतम सूचना एनआईसी को उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यकलापों में पारदर्शिता लाने की दिशा में सभी विभागों की प्रगति रिपोर्ट को एक वैबसाईट पर लाना एक सकारात्मक एवं सराहनीय कदम है। इससे आम जनता को भी विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी सुगमता से उपलब्ध हो सकेगी।
सभी विभागाध्यक्षों को सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यालयों में धूम्रपान निषेधाज्ञा लागू करने बारे निर्देश देते हुए उपायुक्त ने कहा कि तम्बाकू अधिनियम 2008 के तहत सार्वजनिक क्षेत्रों में धूम्रपान निषेध है तथा कार्यालय में इस अधिनियम को लागू करने के लिए विभागाध्यक्ष जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वाले दोषी व्यक्ति के खिलाफ 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाए। इस अधिनियम को सभी विभाग सख्ती से लागू करें। इसके लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है जो इस अधिनियम के लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
उन्होंने कहा कि गांवों में फसलों में विशेषकर गेहूं की कटाई के बाद खेतों में शेष बचे भूसे को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। ऐसा करने वाले दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार राव ंने कहा कि भूसे में आग लगाने से जानमाल दोनों के ही नुकसान की संभावना बनी रहती है। गत वर्ष ऐसी कई घटनाएं प्रकाश में आई जिसमें पराली को जलाने पर इसने गंभीर दावानल का रूप ले लिया। उन्होंने कहा कि गांव के समीप के खेतों में पराली जलाने से आग की लपटों का गांवों में फैलने का खतरा बना रहता है इसलिए सरकार द्वारा पराली जलाने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह की आगजनी की घटना दुर्भाग्य से घटित भी हो जाए तो दो ट्रैक्टरों के साथ हैरो लगाकर इसे साथ-साथ चलाए, जिससे मिट्टी आदि की ंएक लाईन बन जाएगी जो आग को फैलने से रोकने में मददगार होगी। उन्होंने सभी नागरिकों एवं अधिकारियों से इस तरह की दुर्घटनाओं तथा पराली में आग लगाने वालों बारे सूचना देने बारे भी आहवान किया।
इस अवसर पर नगराधीश अशोक गर्ग, प्रशिक्षाधीन आयुक्त मकरंद खेतमालिश सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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